जॉब छोड़ने के बाद क्या ईपीएफ खाते पर मिलने वाले ब्याज पर लगेगा टैक्स? जानें क्या है नियम
कर्मचारी अपनी आय का एक हिस्सा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPF) में जमा करता है, जिस पर नियोक्ता भी यही राशि जमा करता है। यह हिस्सा बेसिक सैलरी का 12% होता है और इस पर कुछ सीमा तक टैक्स नहीं देना पड़ता है। रिटायरमेंट के बाद भी किसी दूसरी कंपनी में काम करने पर भी ईपीएफ खाते में पैसे जमा कर सकते हैं।
Source: abplive
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